मास्क पहनने के लिए कहा तो बीयर खरीदने आए शख्स ने मार दी गोली, अदालत ने सुनाई ऐसी सजा
जर्मनी में राइनलैंड-पैलेटिनेट राज्य की एक अदालत ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति ने एक 20 वर्षीय युवक की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने बीयर खरीदते वक्त मास्क लगाने को कहा था।
बर्लिन, 13 सितंबरः जर्मनी में राइनलैंड-पैलेटिनेट राज्य की एक अदालत ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति ने एक 20 वर्षीय युवक की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने बीयर खरीदते वक्त मास्क लगाने को कहा था। सजा सुनाए जाने वाले व्यक्ति का नाम मारियो एन है। मारियो ने पिछले साल पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए मैनहंट ऑपरेशन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां सरकार के COVID-19 प्रतिबंधों के खिलाफ मजबूत एंटी-मास्क और एंटी-वैक्सीन आंदोलन हो रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, अपराधी ने 20 वर्षीय युवक एलेक्स डब्ल्यू को गुस्से में गोली मारने की बात कबूल की। युवक ने उसे बिना मास्क पहने बीयर देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद बिना बीयर खरीदे आरोपी लौट गया और एक घंटे बाद दुकान पर लौटा। इस बार आरोपी मास्क पहनकर आया था। उसने युवक से लड़ाई शुरू कर दी और अचानक अपनी जेब से एक छुपा हुआ रिवाल्वर निकाला युवक को गोली मार दी।
मास्क पहनने के नियम से था नाराज
डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे के दौरान, अभियोजक निकोल फ्रोहन ने कहा कि मारियो एन बेहद नाराज हो चुका था और गुस्से में उसने ऐसा किया। मारियो ने कहा कि मास्क पहनने की शर्त को उसने अपने अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा था। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, "दोषी जानता था कि मास्क का मास्क का नियम लागू करने वाले जिम्मेदार राजनेताओं तक वह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने उस युवक को ही मारने का फैसला किया।" मंगलवार को, मारियो एन को हत्या और अवैध रूप से एक बन्दूक रखने का दोषी ठहराया गया था, और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अदालत ने नहीं दी राहत
जर्मन कानून के तहत उम्रकैद की सजा पाने वालों को 15 साल बाद पैरोल मिल सकती है। मारियो की तरफ से बचाव पक्ष की टीम हत्या तक की सजा को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया।












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