Gagandeep Singh UK Case: कौन हैं भारतीय मूल के गगनदीप सिंह, लंदन की कोर्ट ने क्यों सुनाई 34 साल की सजा?

British Indian Gagandeep Singh Jail: ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के 34 वर्षीय गगनदीप सिंह को 34 साल की सजा सुनाई है। यह मामला सिर्फ एक रेप या किडनैपिंग केस नहीं, बल्कि बेहद क्रूर टॉर्चर और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा अपराध माना जा रहा है।

अदालत में सामने आए तथ्यों के मुताबिक 24 साल की एक महिला को अगवा कर बंधक बनाया गया, उसके साथ रेप किया गया और उसे गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गईं। इस मामले ने ब्रिटेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने आरोपी को इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई।

British Indian Gagandeep Singh jail

सूटकेस से शुरू हुआ शक, फिर बदल गई जिंदगी

मामले की शुरुआत जून 2024 में हुई, जब पीड़िता थाईलैंड से ब्रिटेन लौट रही थी। महिला को एक सूटकेस ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन उसे इस पर शक हुआ और उसने मना कर दिया। आरोप है कि बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कुछ नकाबपोश लोग उसे जबरन कार में बैठाकर लंदन ले गए। इसके बाद उसे पश्चिमी लंदन के एक घर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ कई गंभीर अपराध किए गए।

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घंटों तक टॉर्चर और रेप के आरोप

कोर्ट में पेश सबूतों के मुताबिक आरोपी गगनदीप सिंह ने महिला के साथ दो बार रेप किया। पीड़िता ने बताया कि उसे लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे धमकियां दी गईं कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इसी डर की वजह से वह शुरुआत में पुलिस के पास जाने से भी घबरा रही थी और चुप रहने की कोशिश कर रही थी।

मां की हिम्मत ने पलट दिया पूरा केस

रिहा होने के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां ने मामले को नजरअंदाज करने के बजाय बेटी के कपड़े, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य अहम सबूत संभालकर रखे। जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो यही सबूत जांच की सबसे मजबूत कड़ी बने। फोरेंसिक जांच के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अधिकारियों ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के साहस के बिना आरोपी को सजा दिलाना आसान नहीं था।

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कोर्ट ने क्यों सुनाई 34 साल की सजा?

लंदन की अदालत ने गगनदीप सिंह को किडनैपिंग, रेप, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और गलत तरीके से बंधक बनाने का दोषी पाया। जज ने कहा कि आरोपी का व्यवहार बेहद खतरनाक और क्रूर था। अदालत ने उसे 28 साल जेल और उसके बाद 6 साल निगरानी में रहने की सजा सुनाई। साथ ही स्पष्ट किया कि वह कम से कम 18 साल तक पैरोल के लिए पात्र नहीं होगा। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

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