चीन: कर्जदार नहीं कर पाएंगे प्लेन और बुलेट ट्रेन का सफर, होटल में कमरा भी नहीं मिलेगा

कोर्ट ने कर्जदारों के पर्सनल आईडी नंबरों को भी ब्‍लॉक किए जाने के आदेश दिए हैं। पर्सनल आईडी नंबर ब्‍लॉक किए जाने से कर्जदारों को किसी भी नागरिक सुविधा का फायदा नहीं मिल पाएगा।

बीजिंग। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी करते हुए देश के 67 लाख कर्जदारों का ''सामाजिक बहिष्‍कार'' करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कर्जदार ना तो हवाई सफर कर पाएंगे और ना ही बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे। इतना ही नहीं उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कर्जदारों के पर्सनल आईडी नंबरों को भी ब्‍लॉक किए जाने के आदेश दिए हैं। पर्सनल आईडी नंबर ब्‍लॉक किए जाने से कर्जदारों को किसी भी नागरिक सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
चीन: कर्जदार नहीं कर पाएंगे प्लेन और बुलेट ट्रेन का सफर

चीन में बैंकों और अन्‍य सरकारी संस्‍थाओं से कर्ज लेकर उसे ना चुकाने वाले लोगों की एक ब्‍लैक लिस्‍ट बनाई गई है। इस लिस्‍ट में उनके नाम के साथ पर्सनल आईडी समेत तमाम जानकारियां शामिल हैं। यह लिस्‍ट साल 2013 में बनाई गई, जिसमें इनकम टैक्‍स चोरी करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। इसमें 67 लाख लोगों का नाम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीन के सभी बड़े बैंकों समेत कुल 44 संस्‍थानों ने एक सहमति पत्र पर दस्‍तख्‍त किए हैं, जिसके अंतर्गत कर्जदारों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी।

ये काम नहीं कर पाएंगे चीन के कर्जदार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीन के कर्जदार ना तो हवाई सफर कर सकेंगे और ना ही बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे। किसी होटल में रुकना या किराए पर मकान लेने पर भी रोक लगा दी गई है। कर्जदारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाएगा।
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