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डॉन अबू सलेम की चाल नाकाम, पुर्तगाल कोर्ट ने खारिज की जेल से निकलने की याचिका

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लिस्‍बन। डॉन अबू सलेम को लिस्‍बन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जेल से बाहर निकलने की उसकी चाल विफल हो गई है। दरअसल सलेम ने भारत में प्रत्‍यर्पण नियमों के उल्‍लंघन का आरोप पुर्तगाल कोर्ट में बेल की अपील दायर की थी जिसे पुर्तगाल कोर्ट में अपील दायर की थी। सलेम ने 2014 में भी पुर्तगाल कोर्ट में याचिका दायर करके भारत पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। कोर्ट के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

डॉन अबू सलेम की चाल नाकाम, पुर्तगाल कोर्ट ने खारिज की जेल से निकलने की याचिका

अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर सलेम की याचिका खारिज करते हुए लिस्बन प्रशासनिक अदालत 5 आर्गेनिक इकाई ने कहा कि उसके पास इस विषय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने कहा कि यह विषय राजनीतिक और कूटनीतिक प्रकृति का है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आता है। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराया गया था। उसे भारत में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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उल्‍लेखनीय है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 2005 में भारत को सौंपा गया था। लिस्बन कोर्ट ने सलेम को प्रत्यर्पित करने का आदेश देते हुए शर्त रखी थी कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।

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English summary
Abu Salem's Petition rejects by lisbon court, claming India violated his extradition conditions.
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