Indore News: वार्ड-83 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव, मतदान प्रतिशत ने चौंकाया
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उपचुनाव की हलचल है, जहां वार्ड 83 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जहां BJP और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदान करके पहुंचे हैं।
वार्ड 83 में हो रहे उपचुनाव के चलते जारी मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं दोनों ही पार्टी के नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए एक्टिव अंदाज दिख रहे हैं। BJP और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी यहां दमखम के साथ जुटे हुए हैं, तो वहीं अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 83 गुमास्ता नगर के रिक्त पार्षद पद हेतु 11 सितम्बर 2024 को मतदान दिवस नियत किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्सट्रमेंन्ट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्र. 26) की धारा 25 के अन्तर्गत मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्र में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 83 गुमास्ता नगर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान, व्यापार, औद्यौगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके विभाग प्रमुख, नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना पाये जाने पर दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नगर पालिक निगम इन्दौर के रिक्त वार्ड क्रमांक 83 के पार्षद पद हेतु होने वाले उप-निर्वाचन में मतदान 11 सितम्बर 2024 बुधवार को प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक होना है। मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध किया गया है।
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