Indore news: ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जतन, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

इंदौर जिले के उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) नागरिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। उन्हें राज्य शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्राथमिकता से लाभ और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। यह जानकारी यहां डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की जिला स्तरीय कार्यशाला में दी गई।

इस कार्यशाला को संबोधित करते हुये कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि, उभयलिंगी नागरिक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जायेगा। उनका साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जायेगा। उन्हें राज्य शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

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बैठक में दिए दिशा-निर्देश

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ट्रांसजेंडर के लिये पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाकर शीघ्र दें। इनके लिये स्टे होम, शेल्टर होम तथा ट्रांसजेंडर क्लीनिक की स्थापना करने की बात भी कलेक्टर ने कहीं। कलेक्टर ने कहा कि ट्रांसजेंडर को सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़ा जायेगा। उन्हें शासकीय आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम जैसे गीत गायन आदि के प्रस्तुतिकरण का अवसर भी दिया जायेगा। ट्रांसजेंडर के लिये पृथक से टॉयलेट की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पृथक से टॉयलेट बनाने की बात कहीं।

प्रमाण पत्र वितरित किए

कलेक्टर ने कहा कि, ट्रांसजेंडर के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें शासकीय योजनाओं तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी दी जायेगी। कलेक्टर ने ट्रांसजेंडर्स से आग्रह किया कि वे आगे आकर शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लें। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को प्रधानमंत्री आवास भी प्राथमिकता से उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि परम्परागत और नये ट्रांसजेंडर्स के मध्य समन्वय स्थापित कराया जायेगा।कार्यक्रम में सुचिता बेक तिर्की और विद्या राजपूत ने ट्रांसजेंडर के लिये संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम 2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला के अंत में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दिव्यांगजनों को लीगल गार्जियनशीप प्रमाण पत्र वितरित किये।

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