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MP News: बारिश और ओले से खराब हुई फसलों का सर्वे, किसानों को कब तक मिलेगा मुआवजा, जानिए

MP में अचानक मौसम के बदले मिजाज का असर अब फसलों पर दिखाई देने लगा है, जहां प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गेहूं और चने की फसल बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हो रही है। रविवार से शुरू हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि मंगलवार की शाम तक जारी रही। इसी के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर के आसपास कुछ जिलों में फसल पर सीधा असर पड़ा है।

फसलों पर पड़े मौसम के प्रभाव के बाद अब अलग-अलग जिलों में प्रशासन ने खराब फसलों के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसी के चलते अधिकारी खेतों में पहुंचकर फसलों का हाल जानते नजर आ रहे हैं। साथ ही अब जल्द ही सर्वे पूरा कर किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

Indore

फसलों को हुई क्षति का सर्वे प्रारंभ

पिछले दिनों खरगोन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं कृषि विभाग का अमला फसलों को हुई क्षति का आकलन करने में जुट गया है। कलेक्टर शर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों एवं अन्य सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसके आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत प्रकरण शीघ्रता से तैयार करें। राहत राशि के प्रकरण दो दिनों के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे प्रभावित किसानों एवं लोगों के खातों में पात्रता के अनुसार राहत राशि शीघ्रता से जमा करायी जा सकेगी।

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    MP News: बारिश और ओले से खराब हुई फसलों का सर्वे, किसानों को कब तक मिलेगा मुआवजा

    बुरहानपुर में सर्वे जारी

    बुरहानपुर जिले में असामयिक वर्षा के चलते फसल नुकसानी के आंकलन हेतु कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अमले द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है। प्राप्त निर्देशों के परिपालन में संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदारों द्वारा अपनी-अपनी टीमों के साथ संयुक्त रूप से ग्राम डोईफोड़िया, मोहद, उमरदा, मालवीर, भावसा, खैरमाल, डवाली, तेलियाथड़, जैनाबाद सहित अन्य प्रभावित ग्रामों में किसानों के खेतों में पहुंचकर फसल नुकसानी का जायजा लिया। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि, फसल नुकसानी का आंकलन कर शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि आरबीसी 6-4 के प्रावधानुसार फसल क्षति हेतु राहत राशि संबंधितों को प्रदाय की जा सकें।

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