Indore news: निगम कमिश्नर का एक्शन, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधिकारी को हटाया
प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा सुबह 7 बजे से मेघदूत उपवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अभिषेक गहलोत अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा डीआर लोधी कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा मेघदूत उपवन निरीक्षण के दौरान मेघदूत में आने वाले राहगीरों एवं नागरिकों की सुविधा को देखते हुए, फाउंटेन की सफाई, वाकिंग ट्रेक बनाना फाउंटेन रिपेयर कर चालू करना पेवर ब्लॉक रिपेयरिंग, अनावश्यक उगी हुई घास की कटाई, साफ सफाई करना, उपवन के अंदर प्लास्टिक लाने से प्रतिबंधित करना, उपवन को जीरोवेस्ट बनाना, उपवन में स्थित कंपोस्ट पीट का संधारण कार्य, कुंए के आसपास एप्रोच निर्माण के साथ ही उपवन में आवश्यक संधारण कार्य तथा उपवन के सौंदर्य करण के कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के संबंध में उद्यान विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

समय पर ना आने वालों पर हुई कार्रवाई
निगम आयुक्त हर्षिका सिंह के निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 5 सुधीर गुलवे बिना किसी सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त द्वारा गुलवे को जोन से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उपवन में सफाई व्यवस्था सुबह 7:30 बजे तक ठीक नहीं होने व सफाई कर्मचारियों के समय पर उपस्थित नहीं होने के साथ ही अन्य कमियां पाए जाने पर दरोगा बंसी लाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। विदित हो कि आयुक्त द्वारा समस्त उद्यानों में विजिटर आने के पहले सफाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही आयुक्त द्वारा उपवन के अंदर प्लास्टिक लाने पर रोक लगाने और उपवन को जीरो वेस्ट उपवन बनाने के भी निर्देश दिए गए।
निगमायुक्त ने दिए निर्देश
निगम आयुक्त हर्षिका सिंह के निरीक्षण के दौरान उपवन में मॉर्निग वाक करने आने वाले नागरिकों द्वारा बताया गया कि यहां पर एरोबिक्स करने वालों द्वारा तेज आवाज में गाना, संगीत बजाया जाता है जिसके कारण नागरिकों को योगा करने व घूमने आदि में परेशानी होती है। इस पर आयुक्त द्वारा एरोबिक्स करने वाले विजिटर को चेतावनी व समझाइश देते हुए उपवन के एक कोने में धीमी आवाज में एरोबिक्स करने के लिए कहा गया है तथा उपवन के सुपरवाइजर एवं सुरक्षा गार्डों को निर्देशित किया गया कि यदि एरोबिक्स करने वाले निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर अथवा तेज आवाज में संगीत, गाना बजाते है तो उनके स्टूमेंट जप्त करने की कार्रवाई की जाए।
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