MP: परीक्षा के मौसम में DJ और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो मिलेगी ये सजा

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेशभर में अब परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा। उधर, झाबुआ जिले में भी 1 मार्च से परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होना है, जिससे पहले जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेश प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी जारी किए गए हैं, जहां परीक्षाओं के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कुछ ऐसा है आदेश

01 मार्च 2023 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2023 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की बोर्ड परीक्षाएँ प्रारंभ हो जायेगी। वर्तमान में विवाह आयोजनो/मांगलिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर/बेण्ड तथा कुछ स्थानों पर नियमित रूप से अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इससे शाला में अध्ययनरत् विद्यार्थियों खासकर 10वीं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होते है एवं मानसिक त्रास भी होता है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत् आगामी दो माह तक के लिये तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

तीव्र संगीत बजाया या बजवाया नहीं जाएगा

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-5 के उपधारा के अनुसार रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच के समय ध्वनि विस्तारक चलाया या चलवाया नहीं जाएगा, तथा किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया या बजवाया नहीं जाएगा। ध्वनि विस्तारक, उपधारा में वर्णित समय से भिन्न किसी समय पर भी -किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिये या किसी अन्य वाणिज्यिक आख्यान के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा। किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने के लिये चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (निर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र (टेलिफोन ऐक्सचेंज) न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा।

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