Indore news: ध्वनि प्रदूषण करने वाले हो जाएं सावधान, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार

राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये ध्वनि मानकों का प्रभावी रूप से पालन कराने के लिये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत सभी संबंधितों का सकारात्मक बेहतर सहयोग प्राप्त हो रहे है।

जिले में धर्म स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र संबंधितों द्वारा स्वेच्छा से हटाये जा रहे है। इस मुहिम को और अधिक प्रभावी तथा गति देने के लिये जिले में 45 उड़नदस्तों का गठन किया गया है। यह उड़नदस्तें थानावार गठित किये गये है। इन उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी जिनमें मूलतः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित संबंधित थाने के प्रभारी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी शामिल रहेंगे।

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इन उड़नदस्तों की संयुक्त बैठक/प्रशिक्षण कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सपना लोवंशी तथा रोशन राय सहित जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी नियम निर्देशों और आदेशों के संबंध में जानकारी दी गई।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना समाज हित में है। ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन पर प्रतिकूल दूष्‍प्रभाव होते है। इसके लिये जरूरी है कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये विधि के अनुसार कार्रवाई की जाये। यह कार्रवाई एकरूपता से हो। उन्होंने कहा कि सभी संबंधितों को समझाईश दी जाये कि वे नियम के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। कानून, नियम और निर्देशों की अवेहलना नहीं करें। अवेहलना करने वालों को समझाईश दी जाये कि वे स्वेच्छा से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटा लेवें।

बैठक में बताया गया कि, मुहिम के तहत समझाईश एवं जागरूकता का कार्य तेजी से जारी है। सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोग स्वेच्छा से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटा रहे है। बैठक में बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये पुलिस थानावार 45 उड़नदस्तें गठित किये गये है। उक्त उड़नदस्तें द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर अधिकतम तीन दिवस के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुविभाग अंतर्गत आने वाले थानों के सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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