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UP Unlock 4: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। अनलॉक के चौथे चरण की गाइडलाइन में 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाने समेत कई अन्य गतिविधियों में भी छूट दी गई है।

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    स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, इस काम की होगी अनुमित

    स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, इस काम की होगी अनुमित

    केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही यूपी में भी स्कूलों-कॉलेजों को सितंबर तक बंद रखने का निर्देशा दिया गया है। हालांकि कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी गई है।

    7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा

    7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा

    यूपी में भी 7 सितंबर के बाद से मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि इसके लिए एक अलग से एसओपी जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महीने के अंत तक यानी 21 सितंबर तक राज्य के धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। नए गाइडलाइन के मुताबिक 21 सिंतबर से ही मनोरंजन, खेल, सामाजिक, राजनीतिक जैसे कई समारोहों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है।

    20 सितंबर के बाद 100 लोगों के शामिल होने की छूट

    20 सितंबर के बाद 100 लोगों के शामिल होने की छूट

    इसके अलावा यूपी सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक 20 सितंबर तक शादी समारोह में अधिकतम 30 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का भी पालन करना होगा। हालांकि 20 सितंबर के बाद से अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

    सिनेमा घर के लिए करना होगा और इंतजार

    सिनेमा घर के लिए करना होगा और इंतजार

    यूपी के लोगों को भी अभी सिनेमा घर के लिए और इंतजार करना पड़ेगा हालांकि इस बीच ओपन थियेटर का मजा लिया जा सकता है। गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के ओपन थियेटर खोले जा सकेंगे लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और ऐसी ही अन्य जगहों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। ओपन थियेटर में लोगों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार शनिवार-रविवार को जारी लॉकडाउन की प्रक्रिया को पहले की तरह ही चालू रखने पर विचार कर रही है।

    30 सितंबर तक लागू रहेंगे नए नियम

    30 सितंबर तक लागू रहेंगे नए नियम

    बता दें कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने 'अनलॉक 4' के लिए गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। नए दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने मार्च के अंत से लॉकडाउन की घोषणा की थी जो अब अनलॉक के रूप में देशभर में लागू है। 31 अगस्त को अनलॉक-3 समाप्त हो रहा है जिसके मद्देनजर अब सरकार अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

    यह भी पढ़ें: राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील

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