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Xiaomi ED की रडार पर! FEMA उल्लंघन मामले में नोटिस, 5551 करोड़ से अधिक अवैध धन-प्रेषण!

Xiaomiऔर 3 बैंकों को ED द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी पर 5551.27 करोड़ रुपये के अवैध धन-प्रेषण के संबंध में दायर की गई है।

Xiaomi ED

FEMA के तहत कार्रवाई करने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने Xiaomi Technology India, उसके अधिकारियों और 3 बैंकों को फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस ED की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर जारी किया गया है।

मामला कंपनी की तरफ से 5551.27 करोड़ रुपये के अवैध प्रेषण का है। इसी मामले में ईडी ने फेमा के तहत Xiaomi India, 3 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

प्रवर्तन निदेशालय के निर्णायक प्राधिकरण ने जांच एजेंसी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों- सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Xiaomi के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और इसके निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बी राव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, Xiaomi के अलावा, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को फेमा की धारा 10 (4) और 10 (5) के उल्लंघन के लिए निर्णायक प्राधिकरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

ईडी ने पहले कंपनी द्वारा विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के अनधिकृत प्रेषण के लिए फेमा के प्रावधानों के तहत अपने बैंक खातों में पड़े Xiaomi Technology India Pvt Ltd के ₹5,551.27 करोड़ जब्त किए थे।

विदेशी पैसे ट्रांसफर करने के लिए रॉयल्टी!

सक्षम प्राधिकारी ने यह भी देखा कि रॉयल्टी का भुगतान और कुछ नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने का एक साधन है। इससे फेमा के प्रावधानों का घोर उल्लंघन होता है।

ईडी ने पिछले साल अवैध प्रेषण की जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पाया कि Xiaomi ने ₹5,551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा को तीन विदेशी संस्थाओं को भेज दिया।

इसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह इकाई भी शामिल है। जांच एजेंसी- प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि चीनी कंपनी ने समूह की संस्थाओं के बीच दस्तावेजी हेरफेर कर गुमराह करने की कोशिश की।

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