प्रबंधन माना, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को मिली इजाजत
हाजी अली दरगाह प्रबंधन ने कोर्ट में बताया कि अब महिलाओं को पुरुषों की तरह ही प्रवेश की इजाजत होगी। महिलाओं को दरगाह के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।
नई दिल्ली। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चली आ रही बहस पर लगाम लग गया है। हाजी अली दरगाह प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए महिलाओं को प्रवेश को रजामंदी दे दी है। इसी के साथ श्राइन बोर्ड ने मान लिया है कि वो बांबे हाईकोर्ट के फैसले को मानते हैं।
हाजी अली दरगाह में अब होगी महिलाओं की एंट्री
दरगाह प्रबंधन ने कहा है कि इस महीने तक महिलाओं को दरगाह में एंट्री की इजाजत दे दी जाएगी। इसके लिए जरूरी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाएगी।
चीफ जस्टिस की वकीलों को फटकार, अदालत को मछली बाजार ना बनाएं
हाजी अली दरगाह प्रबंधन के इस फैसले के बाद महिलाओं के लिए ये बड़ी जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन ने कोर्ट में बताया कि अब महिलाओं को पुरुषों की तरह ही प्रवेश की इजाजत होगी। महिलाओं को दरगाह के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए खास योजना के तहत अलग रास्ता बनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद माना दरगाह प्रबंधन
बता दें कि हाजी अली दरगाह में प्रवेश को लेकर महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तृप्ती देसाई के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने इसी साल बड़ा प्रदर्शन किया।
देवी के वश में महिला ने की थी पति-बेटों की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा
उन्होंने दरगाह में घुसने की कोशिश की थी। इससे पहले उन्हों ने शनि मंदिर में भी प्रवेश को लेकर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद महिलाओं शनि मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिल गई थी।
तृप्ती देसाई के प्रदर्शन के बाद मामला हाईकोर्ट गया। हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश के रोक को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने माना कि दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर रोक उनके मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है।
दरगाह प्रबंधन ने कहा, इस महीने तक पूरी कर ली जाएगी तैयारी
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले को देखने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि महिला श्रद्धालुओं को जरूरी सहूलियतें मुहैया कराई जाए जिससे वह दरगाह में प्रवेश कर सकें।
अगले आदेश तक तमिलनाडु को मिलता रहे 2000 क्यूसेक पानी: SC
बता दें कि साल 2012 में दरगाह प्रबंधन के एक फैसले के बाद से ही हाजील अली दरगाह के मुख्य गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। जिसके बाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, मुस्लिम महिलाओं के फाउंडेशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने महिलाओं के दरगाह में प्रवेश की इजाजत दे दी।
इसके बाद दरगाह प्रबंधन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह प्रबंधन से कहा था कि इस मामले पर प्रगतिशील कदम उठाएगा। आखिरकार दरगाह प्रबंधन महिलाओं के दरगाह में प्रवेश के लिए तैयार हो गया।