यौन उत्पीड़न की महिला कर्मचारियों को मिलेगा 90 दिन का अवकाश
नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की योजना बना रही है। अब केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी जो यौन उत्पीड़न का शिकार हैं और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करायी है उन्हें तीन महीने की छुट्टी मिल सकती है।
तो इन वजहों से जॉब छोड़ना चाहती हैं महिलाएं

केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में महिलाओं को छुट्टी का देने का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला इन महिलाओं को मिल रही धमकी और उनपर पड़ रहे दबाव के चलते लिया है।
महिलाओं को धमकी और दबाव की शिकायत के बाद सरकार ने जिन महिलाओं के मामले लंबित हैं उन्हें 90 दिनों तक का अवकाश देने की योजना बना रही है। इस नियम के अनुसार महिलाओं को पहले से मिलने वाले अवकाश से इतर होगा।
इस नियम को कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न रोकधाम अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस कानून के आने के बाद महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया जा रहा है।












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