गैर मर्द के साथ सेक्स करने वाली पत्नी को तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
चेन्नई। चेन्नई हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि बेवफाई के आधार पर तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती है। जी हां सीधे शब्दों में कहें तो दूसरे मर्द के साथ सेक्स करने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा।

न्यायधीश ने यह फैसला एक सरकारी कर्मचारी की तरफ से दायर किए गये एक याचिका में को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। आपको बताते चलें कि कहा कि निचली अदालत ने सरकारी कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वह अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 1,000 रुपये प्रति महीना दे। इस कर्मचारी ने अपनी इस पूर्व पत्नी को 2011 में पराए मर्द से रिश्ता रखने के आधार पर तलाक दे दिया था।












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