Balasore Train Accident: क्या बिना टिकट यात्रा कर रहे मृतकों के परिवार को भी मिलेगा मुआवजा? जानें क्या है नियम

Odisha Train Accident ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में जो यात्री बेटिकट यात्रा कर रहे थे तो क्या उनके परिवार को भी मुआवजा मिलेगा। तो जानिए इस मुद्दे पर क्या कहता है कानून।

Without Ticket Passengers compensation

Without Ticket Compensation: ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में 275 लोगों की मौत हो गई वहीं 1000 लोग से अधिक घायल बताए गए हैं। हादसा इतना भयावह था कि अभी तक भी 100 शवों की पहचान नहीं हो सकी। परिजन अपने स्वजन की डेड बॉडी की तलाश में मुर्दाघर से लेकर ट्रेन की बोगी के अंदर भटक रहे हैं। इन सब के बीच अब एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या उन मृतकों के परिजन को भी मुआवजा मिलेगा जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे? तो चलिए आज इस विषय पर आपलोगों को जानकारी देते हैं।

क्या बेटिकट मृतक के परिवार को मिलेगा मुआवजा?
जी हां जो भी बेटिकट यात्री ने इस ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है उसके परिवार को भी मुआवजा मिलेगा। दरअसल, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा-बेंगलुरु सुपरफास्ट ट्रेन में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी थे। इनमें से कइयों के पास टिकट नहीं होने की भी संभावना है। ऐसे में इन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती हर एक घायल यात्री के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक दिया जाएगा मुआवजा
रेलवे प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि अगर कोई मृतक बिना टिकट के थे तो उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रेन में कोई बेटिकट यात्री दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो रेलवे को उन्हें भी मुआवजा देना होगा।

तो जानिए पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा मिलेगा
ओडिशा ट्रेन हादसे का शिकार हुए पीड़ितों के परिवार के लिए रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसमें मरने वालों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये का ऐलान किया है।

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    राज्य सरकार ने भी किया मुआवजे का ऐलान
    पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य के पीड़ितों के लिए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने अपने राज्य से मरने वालों के लिए 5-5 लाख रुपये का ऐलान और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1-1 लाख रुपये के मुआवजा का ऐलान किया है।

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