दिल्ली में वोटिंग से 2 दिन पहले EC ने केजरीवाल को क्यों दी चेतावनी ?
नई दिल्ली- दिल्ली में मतदान से दो दिन पहले चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को ये चेतावनी उनके राजधानी में एक कोर्ट कॉप्लेक्स के भीतर मोहल्ला क्लीनिक खोलने के उनके वादे को लेकर दी है। सीएम केजरीवाल को ये चेतावनी पिछले 13 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के बीच उनके बयान के लिए दिया गया है।

चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई भाजपा नेता नीरज की शिकायत पर की है। शिकायत के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में वकीलों की एक सभा में कोर्ट कैंपस में मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया था। यह कार्यक्रम लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। केजरीवाल के लिए सबसे बुरी बात ये रही कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उसकी आंतरिक रिपोर्ट में भी उस सभा में उनकी ओर से इस तरह के वादे किए जाने की पुष्टि हो गई है। आयोग ने कहा है कि उसकी नजर में इस तरह का वादा करके अरविंद केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
अपने जवाब में केजरीवाल ने ये दलील देने की कोशिश की थी कि वह सभा एक निजी कार्यक्रम था और उसमें वो निजी हैसियत से शामिल हुए थे, बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर कोई वादा नहीं किया था, बल्कि सिर्फ दिल्ली सरकार के एक पुराने फैसले को दोहरा रहे थे।
लेकिन, चुनाव आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने कहा है कि उनके जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने आदेश में आयोग ने कहा है, 'आयोग अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए उनके बयान की निंदा करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि और ज्यादा सावधानी बरतें और सार्वजनिक तौर पर बयान देते वक्त भविष्य में भी सावधान रहें। '












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