कौन हैं BJP नेता देवराजे गौड़ा? जिन पर है पेन ड्राइव लीक करने का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट
Prajwal Revanna's sexual tapes case, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वकील जी देवराजे गौड़ा को जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के यौन टेप मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गौड़ा पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक पेन ड्राइव से वीडियो लीक किए हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी एक यौन शोषण मामले में की गई है।
हासन पुलिस ने चित्रदुर्ग जिले के गुलिहाल टोल गेट से बीजेपी नेता को पकड़ा है। पुलिस ने गौड़ा के खिलाफ हसन के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में 1 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई बीती रात की गई है।

कौन हैं देवराजे गौड़ा?
भाजपा नेता और पेशे से वकील देवराज गौड़ा ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने कथित तौर पर भाजपा नेतृत्व को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं के साथ कथित यौन शोषण के बारे में चेताया था और पार्टी को आगाह किया था कि वह हसन से जेडीएस सांसद को लोकसभा का टिकट न दें। हालांकि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वीडियो पर उन्हें पत्र भेजने का गौड़ा का दावा पूरी तरह से गलत है।
गौड़ा ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रज्वल के पिता और होलेनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन पर ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि, गौड़ा ही वह नेता हैं, जिसने रेवन्ना के सेक्स टेप से जुड़ी पेन ड्राइव लीक की थी।
इसी बीच एक महिला की शिकायत पर हसन के होलेनरासिपुरा में यौन उत्पीड़न के मामले भाजपा नेता देवराजे गौड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसने आरोप लगाया था कि गौड़ा और अन्य लोगों ने उसका शारीरिक रूप से परेशान किया है।
गौड़ा पर आईपीसी की धारा 354 (ए), 354 सी, 448, 504, 506, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार, 4 फरवरी को होलेनारसीपुरा में पीड़िता के घर पर उसके साथ यौन शोषण किया गया था। जिसकी शिकायत 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी। एफआईआर में देवराजे गौड़ा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी इस मामले में नामित किया गया है।
रेवन्ना पर रेप का तीसरा केस दर्ज
वहीं दूसरी ओर तीसरे मामले में हसन से प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मैसूर के केआर नगर की एक बुजुर्ग महिला से बार-बार बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। महिला के बयान के आधार पर बेंगलुरु के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्रज्वल के खिलाफ ताजा बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों ने बताया कि 60 साल के आसपास की एक महिला को यौन उत्पीड़न से पहले वीडियो में गिड़गिड़ाते हुए देखा गया था। वीडियो कथित तौर पर हसन पेन ड्राइव से मिला है।
प्रज्वल पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 376(2)(के), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354सी (ताक-झांक) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले, प्रज्वल पर 1 मई को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में 44 वर्षीय पूर्व हसन जिला पंचायत सदस्य ने बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। वह 28 अप्रैल को हसन के होलेनरासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज 47 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायिका से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में भी आरोपी नंबर 2 है। जहां उसके पिता रेवन्ना को आरोपी 1 के रूप में नामित किया गया था।












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