4 मई के बाद कहां-कहां खुलेंगी शराब की दुकानें? जानें अपने हर सवाल का जवाब
नई दिल्ली। लॉकडाउन-3 में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शराब। कल केंद्र सरकार ने 2 और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी। इसमें सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें ना खुलने की वजह से राज्यों को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार के नए आदेशों के बाद क्या अब शराब आसानी से उपलब्ध होगी, या अभी भी कुछ प्रतिबंध होंगे? क्या अब सभी शराब की दुकानें खुलेंगी? क्या सभी शहरों, कस्बों और गांवों में शराब की दुकानें चलेंगी? हम यहां इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।
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कहां खुलेगी शराब की दुकानें?
कंटेनमेंट जोन यानि वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है और जिसे सील कर दिया गया है, वहां किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि की छूट नहीं दी गई है। इसलिए कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा, या तंबाकू मिलेगा। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन यानि तीनों जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी वाइन शॉप
ग्रीन जोन में यानी उन जिलों में जहां पिछले 21 दिनों में COVID-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है। शॉपिंग मॉल में सभी जगह शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि मॉल बंद हैं। इसके अलावा सब जगहों पर शऱाब की दुकानें खुलेंगी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। यही नियम ऑरेज जोन वाले ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे। लेकिन इस दौरान जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

रेड जोन में यहां नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में रेड ज़ोन में शराब की दुकान खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, रेड ज़ोन में सभी शराब स्टोर नहीं खुलेंगे। एमएचए के सूत्रों ने कहा है कि रेड जोन में केवल स्टैंडअलोन शराब स्टोर, या कॉलोनी में स्थित शराब स्टोर खुल सकते हैं। बाजार परिसरों में स्थित शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसका मतलब यह है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, इंदौर और हैदराबाद जैसे शहरों में जो कि सभी रेड जोन हैं। यहां शराब की वे दुकानें ही खुलेंगी जो मार्केट में नहीं होगीं। हालांकि, रेड ज़ोन के ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों (मॉल को छोड़कर) को खोलने की अनुमति है।

इन नियमों का करना होगा पालन
इस दौरान ग्राहकों को शराब की दुकानों से शराब लेते वक्त सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को मास्क लगाकर रखना होगा साथ ही कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं। शराब बिक्री की यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा।












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