Lockdown-3 में अलग क्या होगा, MHA की पूरी गाइडलाइंस

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। यानि अब ये लॉकडाउन 4 मई के बाद भी जारी रहेगा और 17 मई तक चलेगा। हालांकि, लॉकडाउन-3 पहले दो लॉकडाउन से थोड़ा अलग होगा और इसमें ग्रीन,औरेंज जोन के अलावा रेड डोन में भी कई रियायतें दी गई हैं। भारत सरकार ने दो लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति में देश को मिली कामयाबी के बाद ये कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि रेड जोन में भी कई तरह की गतिविधियों को छूट दी गई है, सिर्फ कंटेंमेंट जोन वाले इलाकों पर सख्त नियम लागू रहेंगे।

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    Lockdown Extended : 17 May तक जारी रहेगा लॉकडाउन | Modi Government | Home Ministry | वनइंडिया हिंदी
    लॉकडाउन-3 में कई राहत

    लॉकडाउन-3 में कई राहत

    शुक्रवार को केंद्र सरकार के फैसले के तहत देश में डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट, 2005 को एक बार फिर 4 मई के बाद भी दो और हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। हालाांकि, गृहमंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों को कई तरह की छूट दी गई है। ग्रीन जोन में वो इलाके शामिल हैं, जिनमें मौजूदा तारीख तक कोविड-19 के एक भी कंफर्म केस नहीं हैं या पिछले 21 दिनों में ऐसे एक भी कंफर्म केस नहीं आए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाकों को (रेड और ऑरेंज जोन) कंटेंमेंट जोन में रखा गया है। यानि ये इलाके ऐसे हैं जहां इंफेक्शन तेजी से फैलने का खतरा है। ऐसे इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सिर्फ मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। यानि ऑरेंज जोन में भी अगर कंटेमेंट जोन हैं तो वहां किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।

    कुछ पाबंदियां सभी जोन में पहले की तरह जारी

    कुछ पाबंदियां सभी जोन में पहले की तरह जारी

    नई गाइडलाइंस में भी कुछ सीमित गतिविधियों में पूरे देश में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी, चाहे वह किसी भी जोन में आते हों। ये पाबंदियां होंगी- हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थाएं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस (होटल-रेस्टोरेंट समेत) भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांसकृतिक और दूसरे तरह के कार्यक्रम जहां भीड़ इकट्ठी हो, चाहे धार्मिक स्थल हो या सार्वजनिक पूजा-पाठ सब पर रोक पहले की तरह रहेगी। रेल, हवाई या सड़क मार्ग से सीमित मामलों में आवाजाही की इजाजत होगी, जिसकी इजाजत गृहमंत्रालय की ओर से दिया गया है।

    गैर-आवश्यक कार्यों के लिए भी निकलने की छूट,लेकिन

    गैर-आवश्यक कार्यों के लिए भी निकलने की छूट,लेकिन

    नई गाइडलाइंस में गैर- आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलने वालों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की समय-सीमा तय कर दी गई है और स्थानीय प्रशासन को इसे कड़ाई से अमल में लाने को कहा गया है। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि किसी भी सूरत में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी जोन में गैर-जरूरी कार्यों के लिए निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है, अन्यथा बहुत ज्यादा आवश्यकता न पड़ जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाइडलाइंस में रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी सेवाओं की छूट दे दी गई है। लेकिन, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों और बाकी सावधानियों का ख्याल रखना जरूरी होगा। लेकिन, कंटेंमेंट जोन (रेड या ऑरेंज) में ये छूट भी नहीं मिलेगी।

    रेड जोन में अलग क्या होगा ?

    रेड जोन में अलग क्या होगा ?

    रेड जोन के जो इलाके कंटेंमेंट जोन से बाहर भी होंगे वहां भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी-कैब, अंतरजिला और अंतरराज्यीय बसों, नाई की दुकान, स्पा और सलून की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा रेड जोन में जरूरी कार्यों के लिए चार-पहिया वाहनों में अधिकतम दो लोगों और दो पहिया वानों में एक को चलने की छूट होगी। शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरियेंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को एक्ससेस कंट्रोल के साथ काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा आवश्यक चीजों की निर्माण यूनिट मसलन दवा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण, प्रोडक्शन यूनिट, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल उद्योग को शर्तों के आधार पर इजाजत दी गई है। शहरी इलाकों में उन जगहों पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत रहेगी, जहां मजदूरों को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मॉल, बाजारों और मार्केट कॉम्पलेक्स में गैर-आवश्यक सामानों की दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि, सभी स्टैंड अलोन या अकेली दुकानें, रिहायशी इलाकों की आस-पास की दुकानें और रिहायशी परिसरों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स की इजाजत दी गई है।

    रेड जोन में और क्या रियायत मिली है?

    रेड जोन में और क्या रियायत मिली है?

    निजी दफ्तरों में कुल आवश्यक क्षमता के 33% कर्मचारियों के साथ काम की छूट होगी, बाकी लोग घर से काम करेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों में काम होगा, जिसमें डिप्टी सेकरेटरी से ऊपर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और बाकी कर्मचारियों में जरूरत के हिसाब से 33% तक को बुलाया जा सकता है। हालांकि, सभी तरह की आवश्यक सरकारी सेवाओं में बिना किसी रुकावट के सभी आवश्यक स्टाफ मौजूद होंगे और पब्लिक डिलवरी में लगे कर्मचारी बीमित होंगे। रेड जोन में इस बार और कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी गई है। जिसमें मनरेगा से जुड़े कार्यों समेत ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक और निर्माण संबंधी गतिविधियां, फूड प्रोसेसिंग, ईंट के भट्ठे पर काम हो सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में मॉल छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुली रह सकेंगी। सभी तरह के कृषि कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी रेड जोन में ज्यादातर वित्तीय कार्यों को पहले की तरह इजाजत दी गई है। इन इलाकों में पोस्टल और कूरियर सेवाओं की अभी अनुमति दी गई है। इसके अलावा भी रेड जोन में ज्यादातर व्यापारिक और निजी संस्थानों को संचालन की अनुमति दी गई है। इसमें, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस, डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट और वह सेवा जो स्वरोजगार में लगा अकेला व्यक्ति देता है। लेकिन, नाई की दुकान खोलने की छूट नहीं मिली है।

    ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या राहत मिली है?

    ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या राहत मिली है?

    ऑरेंज जोन में जो छूट रेड जोन के अलावा दी गई है, उनमें टैक्सी और कैब सेवाएं शामिल हैं, जिसमें ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक पैसेंजर को अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए निजी वाहनों और व्यक्तियों को अंतर-जिला आवाजाही की भी छूट रहेगी। ऑरेंज जोन में चार-पहिया वाहनों पर ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों और दो-पहिया वाहनों पर पिलियन राइडर को छूट रहेगी। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों पर छूट होगी, सिर्फ उनको छोड़कर जिसकी मनाही पूरे देश के लिए की गई है। हालांकि, ग्रीन जोन में बसें 50% यात्रियों के साथ चल सकती हैं और बस डिपो में सिर्फ 50% कर्मचारी ही एक साथ काम कर सकेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि सभी तरह के माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से छूट दे दी गई है और उसकी आवाजागी पर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रोक नहीं लगाएंगे।

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