सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दी याचिका
सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भेजी याचिका
कोलकाता, 18 जून। पश्चिम बंगाल में भाजपा छोड़ अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दी है।
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शुक्रवार को नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने 83-कृष्णनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए विस अध्यक्ष्य के पास ये याचिका दाखिल की है।बता दें भाजपा को बड़ा झटका देकर अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हुए मुकुल रॉय की विधायकी को छीनने में भाजपा अब जुट चुकी है।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को याचिका शुक्रवार को दी है। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई इस याचिका में सुवेंद्र ने मुकुल रॉय की अयोग्यता की मांग की है।
पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर विस सीट से मुकुल रॉय चुने गए थे,सुवेंदु अधिकारी ने इसी सीट से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी। भाजपा नेता सुवेेदु अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की अपनी मांग के समर्थन में पूरी कागजी कार्रवाई कर ली है।
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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के समय मुकुल रॉय भाजपा में थे लेकिन लंबे समय से भाजपा में उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थी और कुछ दिनों पूर्व मुकुल रॉय भाजपा को अलविदा कहकर टीएमसी ज्वाइन करते हुए ममता दीदी का हाथ थाम लिया। माना जा रहा है कि मुकुल रॉय के टीएमसी ज्वाइन करने के बाद उनके खेमे के और भी नेता जल्द ही भाजपा को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं।