Bengal Animal Slaughter Rule: जानवरों की हत्या पर बंगाल में नया कानून, नियम तोड़ने पर जेल, आदेश से बढ़ी चिंता

West Bengal Animal Slaughter Rule: पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनते ही जानवरों की हत्या को लेकर नया नियम लागू हो गया है। अब गाय, बैल समेत किसी भी जानवर को काटने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। यह सर्टिफिकेट सरकारी डॉक्टर और स्थानीय अधिकारी मिलकर जारी करेंगे। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना हो सकता है।

यह सर्टिफिकेट नगर पालिका के चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु डॉक्टर की मंजूरी के बाद ही मिलेगा। सुवेंदु अधिकारी सरकार ने कहा है कि सिर्फ वही पशु काटे जा सकेंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो और जो अब खेती, काम या बच्चे पैदा करने के काम के नहीं रहे हों। अगर कोई पशु गंभीर चोट, विकलांगता या लाइलाज बीमारी की वजह से पूरी तरह कमजोर हो गया है, तभी उसे काटने की अनुमति मिलेगी।

West Bengal Animal Slaughter Rule

▶️West Bengal New Rule: बंगाल पशु वध जेल और जुर्माने का प्रावधान, हर डिटेल

  • ये सारे नियम West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950 और कोर्ट के आदेशों के तहत लागू किए गए हैं।
  • बिना सरकारी सर्टिफिकेट के कोई भी गाय, बैल, बछड़ा या भैंस काट नहीं सकता। पहले साबित करना पड़ेगा कि जानवर अब काम के लायक नहीं है।
  • अगर जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, बीमार है या काम करने की हालत में नहीं है, तभी नगरपालिका और सरकारी डॉक्टर मिलकर परमिशन दे सकते हैं।
  • अगर सर्टिफिकेट देने से मना किया गया, तो 15 दिन के अंदर सरकार के पास अपील की जा सकती है।
  • जिस जानवर का सर्टिफिकेट बना है, उसकी कटाई सिर्फ सरकारी या तय किए गए स्लॉटर हाउस में ही होगी।
  • खुले में जानवर काटना पूरी तरह बैन है।
  • जांच करने आए अधिकारी या सरकारी डॉक्टर को कोई रोक नहीं सकता।
  • नियम तोड़े तो 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
West Bengal Animal Slaughter Rule

▶️बॉर्डर इलाकों में भी सुरक्षा को लेकर सख्त कदम

सरकार ने जिन जिलों में खास निगरानी बढ़ाने को कहा है, उनमें उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं।अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बांग्लादेश सीमा के जरिए होने वाली अवैध पशु तस्करी और दूसरे राज्यों में बिना अनुमति पशुओं की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार का यह नया कदम सीमा सुरक्षा मजबूत करने, पशु व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाने और पुराने पशु वध कानूनों को सख्ती से लागू करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

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