'प्रिंसिपल का घर कितनी दूर, कब हुई FIR?', बंगाल सरकार-CBI की स्टेटस रिपोर्ट पर SC ने पूछे क्या सवाल?
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले की सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। साथ ही, सीबीआई ने अब तक की जांच पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्टों की समीक्षा की।

बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को अपनी दायर स्थिति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना जवाब सीबीआई के साथ साझा क्यों नहीं किया।
सर्वोच्च न्यायलय ने पूछे कौन-कौन से सवाल?
सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पूछा कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूर था? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि उनका घर अस्पताल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है।
सीजेआई ने पूछा कि अप्राकृतिक मौत का वक्त क्या था और एंट्री कब हुई? सिब्बल ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र 1.47 बजे मिला और रात 2.55 बजे अप्राकृतिक मौत की एंट्री दर्ज हुई। कोर्ट ने इसपर सवाल उठाया कि इतना समय क्यों लगा?
सीजेआई ने तलाशी और बरामदगी के समय के बारे में भी पूछा। सिब्बल ने बताया कि रात 8.30 बजे बरामदगी हुई थी। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई, तब से प्रक्रिया शुरू हुई थी और उससे पहले फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोलकाता पुलिस ने 8:30 से 10:45 तक की पूरी फुटेज सीबीआई को सौंप दी है? सॉलिसिटर जनरल ने पुष्टि की कि कुल चार क्लिपिंग्स हैं, जो 27 मिनट की अवधि की हैं, और ये सीबीआई को मिल गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूछा कि एफआईआर कब दर्ज हुई? पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि दोपहर 2.55 बजे एफआईआर दर्ज हुई जबकि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1.47 बजे दिया गया था। सीजेआई ने कहा कि हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की महिला डॉक्टर की तस्वीरें सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया साथ ही इसे यथाशीघ्र करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच के लिए दिया एक्स्ट्रा टाइम
अदालत ने सीबीआई को जांच के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई ने जांच में प्रगति का संकेत देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अदालत ने सीबीआई को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसका इरादा सीबीआई को यह निर्देश देने का नहीं है कि वह जांच कैसे करे।












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