नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए मैसेज, ईमेल और फोन द्वारा सूचित करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

कल्याणी मेनन ने सुप्रीम कोर्ट में आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है और मांग की है कि मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने के अनिवार्य नियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 का जिक्र करते हुए कहा है कि आधार को इस तरह से अनिवार्य करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अपनी याचिका में दूरसंचार विभाग के 23 मार्च 2017 के उस सर्कुलर को भी चुनौती दी गई है ।
आपको बता दें कि अपने सर्कुलर में दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल धारकों को अपने नंबर को आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया। दूरसंचार विभाग ने लोगों को 6 फरवरी 2018 तक समय दिया है अपने फोन नंबर को आधार से लिंक करवाने के लिए, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को आधार लिंक करवाने के लिए बार-बार दवाब बनाना शुरू कर दिया है। वो संदेश, मेल और फोन कॉल के जरिए लोगों को आधार लिंक करवाने के लिए दवाब बना रही है।