मद्रास हाईकोर्ट का आदेश-स्कूलों,कॉलेजों में हर हफ्ते बजेगा वंदे मातरम
हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनी और किसी भी फैक्ट्री में महीने में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना होगा।
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हफ्ते में एक दिन वंदे मातरम बजाना जरूरी होगा। अगर यह दिन सोमवार या शुक्रवार हो तो ज्यादा बेहतर होगा।

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हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनी और किसी भी फैक्ट्री में महीने में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा लेकिन वजह तर्कपूर्ण होनी चाहिए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को जन गण मन से जुड़ा एक अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाना अनिवार्य कर दिया था। साथ ही पर्दे पर राष्ट्र ध्वज भी दिखाना जरूरी किया। इसके साथ ही यह भी कहा था कि सभी दर्शक तिरंगे और राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े होंगे।












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