क्या बहुविवाह और निकाह हलाला असंवैधानिक है? पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
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नई दिल्ली। बहुविवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया है। पांच जजों की बेंच अब ये तय करेगी क्या बहुविवाद और निकाह हलाला असंवैधानिक है या नहीं? बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय, सायरा बानो, नफीसा खान समेत चार याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

बहुविवाह और निकाह हलाला को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केन्द्र सरकार और दूसरे पक्षों से जवाब मांगा है। साथ ही तीन जजों की पीठ ने बहुविवाह और निकाह हलाला को लेकर दायर याचिका पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्नसल लॉ ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता देता है और यह संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है, लिहाजा इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए। भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू हों। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को पहले ही अवैध घोषित कर दिया है। इस बीच सरकार ने तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कानून लाने की तैयारी की है। हालांकि ये बिल फिलहाल संसद मे लंबित है।












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