फ्लोर टेस्ट में नहीं हिस्सा लेंगे 9 बागी विधायक- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उत्तराखंड राजनैतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सभी बागी विधायकों के निलंबन को बरकरार रखते हुए उन्हें कल होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नौ बागी विधायकों पर पाबंदी को बरकरार रखा है।
उत्तराखंड संकट- बागी विधायकों को कोर्ट ने ठहराया अयोग्य

ऐसे में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में यह बागी विधायक हिस्सा नहीं ले सकंगे। सभी बागी विधायकों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसपर उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में पीडीएफ के विधायकों का रोल अहम हो जाएगा।
कोर्ट ने कल होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा के संसदीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयदेव सिंह को ऑब्सर्वर के रूप में नियुक्त किया है। उत्तराखंड में कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा। इस टेस्ट से पहले धारा 144 और आचार संहिता को लागू कर दिया गया है।
इसके साथ ही आज शाम 4 बजे से सभी विधायकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गयी है। फ्लोर टेस्ट के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके लिए केंद्र की ओर से अतिरिक्त फोर्स भेजी गयी है। मौजूदा समय में सरकार बनाने के लिए 32 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस के पास 27 व भाजपा के पास 28 विधायक हैं। जबकि 9 विधायक अयोग्य करार दे दिये गये हैं। ऐसे में छह पीडीएफ विधायकों की भूमिका अहम होगी।












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