सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुआ नेमप्लेट विवाद, याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा ने दी यह प्रतिक्रिया

Mahua Moitra On Kanwar Yatra: उत्तर प्रदेश में कांवड यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ पूरी तरह से असंवैधानिक था। हमारे संविधान के अनुसार आदेश पर रोक है। अब दुकानों में मालिकों और कर्मचारियों की पहचान और नाम प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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ज्ञात हो कि सांसद महुआ मोइत्रा ने 22 जुलाई, 2024 सोमवार को कांवड़ यात्रा नेमप्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह बतौर याचिकाकर्ता यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं थीं।

महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका में दोनों राज्य सरकारों के पारित आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के आदेश समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाते हैं।

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