Unlock 5: आज से खुलेंगे स्कूल, सिनेमा हॉल सहित स्विमिंग पूल, इस गाइडलाइन का करना होगा पालन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके बाद से देशभर के स्कूल, सिनेमा हॉल सहित अन्य कई सार्वजनिक स्थान बंद थे। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पांचवें चरण की गाइलाइंस में ऐसे कई स्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। जिसके तहत 15 अक्टूबर यानी गुरुवार से स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्किप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल खुलेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। वही स्कूल या स्विमिंग पूल सहित बाकी स्थान खोले जाएंगे, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे।

सिनेमा हॉल में 50 फीसदी सीटें ही भरी होनी चाहिए

सिनेमा हॉल में 50 फीसदी सीटें ही भरी होनी चाहिए

सिनेमा हॉल / मल्टिप्लैक्स में 50 फीसदी सीटें ही भरी होनी चाहिए। इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी है। जो सीट खाली रखनी होंगी, उनपर कोई निशान बना होना चाहिए। इसके साथ ही जिन सीटों पर लोगों को बैठना है, उनपर भी ऐसे निशान बने होने चाहिए। पेमेंट के लिए डिजिटल तरीके का इस्तेमाल जरूरी है। इस दौरान टिकट काउंटर की संख्या अधिक होनी चाहिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टिकट की अडवांस बुकिंग सुविधा भी जरूरी है। इसके साथ ही केवल पैकेज्ड खाने और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।

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    ये हैं स्कूल खोलने से जुड़े दिशा-निर्देश

    ये हैं स्कूल खोलने से जुड़े दिशा-निर्देश

    हालांकि 21 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत कक्षा 9 से 12 के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल खोले जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बाकी स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं थी। केंद्र ने गुरुवार से चरण-वार तरीके से स्कूल खोलेने की इजाजत दी है। लेकिन इसपर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। पंजाब ने 15 अक्टूबर और उत्तर पदेश ने 19 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। केंद्र ने स्कूल खोले जाने को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनमें ऑनलाइन/डिस्टैंस लर्निंग, अभिभावकों से स्कूल आने के लिए लिखित में मंजूरी, शिफ्ट के अनुसार क्लास होना, अटेंडेंस में लचीलापन और तीन हफ्ते तक कोई असेस्मेंट ना होना शामिल है।

    मनोरंजन पार्कों में सैनिटाइजेशन जरूरी

    मनोरंजन पार्कों में सैनिटाइजेशन जरूरी

    मनोरंजन पार्कों में काम वाले स्थान और अन्य जगहों पर साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा पार्क के खुलने से पहले और बाद में होना जरूरी है। साथ ही बाकी समय में भी सैनिटाइजेशन की जाएगी। फेस मास्क और कवर को इस्तेमाल के बाद फेंकने के लिए अलग-अलग कूड़े के डिब्बे होने चाहिए। इसके अलावा इन पार्कों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। वॉटर पार्क और वॉटर राइड वाले पानी को नियमित तौर पर फिल्टर किया जाएगा। पार्क के अधिकारियों को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा। भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

    स्विमिंग पूल के लिए एसओपी जारी

    स्विमिंग पूल के लिए एसओपी जारी

    खेल मंत्रालय ने स्विमिंग पूल खोले जाने को लेकर भी एसओपी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि ओलंपिक आकार के पूल में एक सेशन के दौरान केवल 20 तैराक ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही तैराकों को सेल्फ डिक्लरेशन जमा करना जरूरी होगा। रेजिडेंशियल तैराकों का कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। हर प्रशिक्षण केंद्र में कोविड-19 टास्क फोर्स होगी, जो प्रशिक्षुओं, कोच और कर्मचारियों को गाइड करेगी और इनकी निगरानी करेगी।

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