Unlock 1.0: आज से देशभर खुल गए शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, लेकिन रखना होगा इन बातों का ख्याल
नई दिल्ली। अनलॉक 1 में आज रियायतों का दूसरा दौर है। आज से देशभर में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होट्ल, ऑफिस, पर्यटन स्थलों, धार्मिंक स्थलों को खोलने की छूट है। केंद्र सरकार ने ये छूट देते हुए फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया था। देशभर के अधिकांश हिस्सों में आज से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल आदि खुल गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को एसओपी निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन सबकों करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार 8 जून से खुलने वाले मॉल्स, रेस्टोरेंट , ऑफिस, ट्यूरिस्ट प्लेस, मंदिर, मस्जिद आजि जाते समय सभी को सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करना होगा। अगर आप आज मॉल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस या मंदिर-मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जाने से पहेल इन बातों को जरूर जान लें...
Unlock 1: इन शर्तों के साथ देश में खुले धार्मिक स्थल, रखना होगा इन बातों का ख्याल
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आज से खुले मॉल्स, लेकिन रखना होगा इन बातों का ख्याल
शॉपिंग
मॉल
आज
से
खुले
हैं,
लेकिन
मॉल
में
सिनेमा
हॉल,
गेमिंग
आर्केड
और
बच्चों
के
खेलने
की
जगहें
पहले
की
तरह
बंद
रहेंगे।
अगले
आदेस
तक
इन्हें
बंद
रखने
के
निर्देश
हैं।
आज
से
देशभर
में
शॉपिंग
मॉल्स
खोल
दिए
गए
हैं,
लेकिन
लोगों
को
मानक
संचालन
प्रक्रियाओं
(एसओपी)
का
ध्यान
रखना
होगा।
केंद्रीय
स्वास्थ्य
मंत्रालय
की
ओर
से
जारी
की
गई
एसओपी
के
मुताबिक
मॉल
में
जाने
के
लिए
आपको
मास्क
पहनना
होगा।
सोशल
डिस्टेंसिंग
का
पालन
करने
और
मॉस्क
पहनने
के
निर्देश
जारी
किए
गए
हैं।
लोगों
को
कम
से
कम
6
फीट
की
दूरी
के
नियम
का
पालन
करना
होगा।
मॉल
में
आने-जाने
वालों
के
शरीर
के
तापमान
की
जांच
होगी।
इन
सभी
स्थानों
पर
थूकना
सख्त
वर्जित
किया
गया
है।
आरोग्य
सेतु
ऐप
मोबाइल
में
डाउनलोड
कर
इसका
उपयोग
सभी
को
करने
की
सलाह
दी
गई
है।
साथ
ही
मॉल्स
को
बार-बार
सेनेटाइज
करने
का
आदेश
दिया
गया
है।
रेस्टोरेंट और होटलों के लिए SOP
रेस्टोरेंट
और
होटलों
के
लिए
दिए
गए
ये
निर्देश
निर्धारित
SOP
के
मुताबिक
होटल-रेस्टोरेंट
का
मेन्यू
डिस्पोजेबल
होना
चाहिए।
होटल
में
बैठने
के
दौरान
दो
सीटों
के
बीच
पर्याप्त
दूरी
रखने
की
भी
सलाह
दी
गई
है।
- रेस्टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे।
- रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्ज और मॉस्क पहनना जरूरी होगा।
- कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है।
- स्टाफ और गेस्ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा।
- हां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें।
- रेस्टोरेंट, होटल आदि में भीड़ से बचना होगा।
- रेस्टोरेंट में साफ-सफाई और स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा।
- रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ-साथ वहां आने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी है।
ऑफिस में करना होगा इन नियमों का पालन
आज से सभी ऑफिस को खोल दिया गया है। ऐसे में ऑफिस जाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सरकार द्वारा SOP के मुताबिक...
- ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है।
- कर्मचारियों को सहकर्मियों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।
- सभी कर्मचारियों को मुंह को मास्क से ढकना पड़ेगा।
- हैंड सैनिटाइजर या पेपर सोप और पानी से अपने हाथों को बार-बार धोते रहना होगा। स्वच्छता का ख्याल रखना होगा।
- ऑफिस में कर्मचारियों के बैठने की जगह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
-
अगर
किसी
को
सर्दी-खांसी
है
तो
उसे
ऑफिस
में
आने
की
इजाजत
नहीं
मिलेगी।
मंदिरों के लिए नई गाइडलाइंस-
मंदिरों
में
इस
दौरान
प्रसाद
नहीं
मिलेगा।
मंदिरों
में
प्रवेश
के
लिए
श्रद्धालुओं
की
थर्मल
स्क्रीनिंग
अनिवार्य
है।
केवल
स्वस्थ
लोगों
को
ही
मंदिर
में
जाने
की
इजाजत
मिलेगी।
वहीं
मंदिरों
में
कोरोना
वायरस
के
संक्रमण
से
बचाने
के
लिए
जागरुकता
वाले
पोस्टर
और
संदेश
लगाने
होंगे।
मंदिर
में
श्रद्धालुओं
की
संख्या
निश्चित
होगी।
आप
अपने
जूते-चप्पल
मंदिर
के
बाहर
नहीं
उतार
सकते।
या
तो
आप
अपने
जूते-चप्पल
गाड़ी
में
उतारे
या
फिर
उचित
दूरी
के
साथ
अलग
रखे।
मंदिरों
में
श्रद्धालुओं
की
लाइन
के
लिए
उचित
दूरी
को
मार्क
करना
होगा।
नहीं
छू
सकेंगे
भगवान
की
मूर्ति
नहीं
छू
सकेंगे
भगवान
की
मूर्ति
भक्त
भगवान
की
मूर्ति
को
नहीं
छू
सकते
हैं।
वहीं
आपको
मंदिर
में
न
तो
प्रसाद
मिलेगा
और
न
ही
पवित्र
जल
।
मंदिरों
और
धार्मिक
स्थलों
में
प्रवेश
और
निकासी
को
अलग-अलग
रखना
होगा।
मंदिरों
में
भजन
और
गायन
मंडली
पर
पाबंदी
होगी।
वहीं
मंदिरों
में
पूजा
के
लिए
आपको
अपने
घर
से
आसन
लाना
होगा।