दिल्ली हिंसा: उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, केजरीवाल सरकार और MHA ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। इस वर्ष फरवरी में हुए दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय और अरविंद केजरीवाल सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बता दें कि पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा के आरोपी उमर खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। किसी आरोपी के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना आवश्यक होता है।

गौरतलब है कि फरवरी, 2020 में दिल्ली के पूर्वोत्तर को में हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी और सरकार संपत्ति की भी बड़ी क्षति हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर कई गिफ्तारियां की है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 14 सितंबर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई महीनों तक विचार-विमर्श करने के बाद शुक्रवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी।
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उमर खालिद ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाए थे गंभीर आरोप
पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने कोर्ट में तिहाड़ प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बताया कि उसे कई दिनों तक एकांत कारावास में रखा गया, उसे किसी से बात तक नहीं करने दिया जाता। उमर खालिद ने कोर्ट से पूछा है कि उसे ऐसी सजा क्यों दी जा रही है। खालिद ने कोर्ट से कहा, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि मुझे बंधक बना दिया जाए, मैं अपने सेल से बाहर ना जा पाऊं। यह एक सजा की तरह है, मुझे यह सजा क्यों दी गई है?












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