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'मोदी के रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा', UGC कानून क्या है? नियम को लेकर क्यों मचा बवाल

UGC New Guidelines 2026: देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में लागू हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियम ने सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। 15 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा है।

सवाल उठ रहे हैं, डर जताए जा रहे हैं और भरोसे भी दिलाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान- 'मोदी जी के रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा'-इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।

UGC New Guidelines 2026

UGC का नया कानून आखिर है क्या?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह नया रेगुलेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लागू किया है। इसका सीधा उद्देश्य है-कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों, पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना। खास बात यह है कि इस बार नियमों का दायरा सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी इसमें शामिल किया गया है।

अब अगर किसी OBC छात्र, प्रोफेसर या कर्मचारी को जाति के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है।

क्या-क्या बदला नए नियमों में?

नए रेगुलेशन के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकोष्ठ में SC, ST और OBC तीनों वर्गों के लिए बराबर प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्तर पर एक Equity Committee गठित की जाएगी, जिसमें महिला, दिव्यांग, OBC, SC और ST वर्ग के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति हर छह महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी और सीधे UGC को भेजेगी। यानी अब संस्थानों की जवाबदेही पहले से ज्यादा बढ़ गई है।

विरोध क्यों कर रही हैं अगड़ी जातियों से जुड़ी संस्थाएं?

नियम लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह कानून संतुलित नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। सबसे बड़ा डर यह जताया जा रहा है कि झूठे भेदभाव के आरोप लगाकर छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है, जिससे उनका करियर और सामाजिक छवि खराब हो सकती है।

जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति (S-4)' बनाई है, ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके।

Equity Squad को लेकर क्यों है चिंता?

विरोध करने वालों का मानना है कि Equity Squad और समितियों की मौजूदगी से कैंपस में निगरानी जैसा माहौल बन सकता है। हर छोटी बात पर शिकायत, जांच और कार्रवाई का डर छात्रों और शिक्षकों में असहजता पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा का माहौल विश्वास पर चलता है, न कि निगरानी पर।

निशिकांत दुबे का बयान और 'मोदी गारंटी'

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 24 जनवरी को X पर पोस्ट कर साफ कहा कि यह कानून किसी भी जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी सरकार ने सवर्ण समाज को 10 प्रतिशत EWS आरक्षण दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उनके मुताबिक, 'मोदी जी के रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, यह मोदी की गारंटी है'।

सांसद निशिकांत दुबे बोले- 'मोदी जी के रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा'

सांसद निशिकांत दुबे ने 24 जनवरी को एक्स पोस्ट में कहा,

''10 प्रतिशत आरक्षण गरीबों के देने वाले के खिलाफ कौन? यह पत्र है पढ़ लीजिए जिसमें UGC साफ कह रही है कि किसी भी समाज,जाति,वर्ग,धर्म या संप्रदाय के तौर पर कोई भेदभाव नहीं होगा ।बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 की मूल भावना का सम्मान मोदी गारंटी है।''

सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक अन्य पोस्ट में कहा,

''मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर सवर्ण समाज को सर्वोच्च न्यायालय से मान्यता दिलाकर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया,यही सत्य है,उनके रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा,बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 का अनुपालन संविधान की मूल भावना है,इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता यानि इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। बहकावे में नहीं आइए,मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं होगा,यह मोदी की गारंटी है जो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आपको दे रहा है।''

सवर्ण वर्चस्व बनाम सामाजिक न्याय की बहस

इस पूरे विवाद के केंद्र में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्व का सवाल भी है। SC-ST को आजादी के बाद से आरक्षण मिला, OBC को 1990 के बाद प्रवेश में और 2010 के बाद फैकल्टी में आरक्षण मिला। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी आज भी सीमित मानी जाती है।

UGC के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में जहां 173 शिकायतें थीं, वहीं 2023-24 में यह संख्या 378 तक पहुंच गई।

आगे क्या? यूपी चुनाव से पहले क्यों अहम है ये मुद्दा

UP चुनाव 2027 से पहले यह कानून राजनीतिक रूप से भी अहम होता जा रहा है। सवर्ण असंतोष, सामाजिक न्याय की मांग और मोदी सरकार की गारंटी-इन तीनों के बीच यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल सवाल यही है-क्या UGC का नया नियम शिक्षा में बराबरी लाएगा या नई खाई पैदा करेगा? जवाब आने वाले महीनों में जमीन पर दिखेगा।

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