उबर रेप केस के आरोपी शिव कुमार को उम्र कैद की सजा

नई दिल्ली। देश की राजधानी में उबर कैब में महिला के साथ रेप के आरोपी शिव कुमार यादव को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनायी है। उबर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट को दी गयी थी जिसने अपना फैसला महज 11 महीनों में दे दिया है।


कैब ड्राइवर शिवकुमार ने पीछले साल टैक्सी में एक महिला कर्मचारी के साथ कैब में रेप किया था जिसपर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।

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न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शिव कुमार को उन सभी आरोपों का दोषी ठहराया है जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2014 में देश की राजधानी में उबर कैब के ड्राइवर शिवकुमार ने युवती के साथ अपनी कैब में रेप किया और महिला की जान को जोखिम में डाला।

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वहीं विवाद बढ़ने पर उबर कैब पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। साथ ही कैब कंपनियों के संचालन पर भी सवाल उठाये थे। कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी शिव कुमार यादव ने कानून का इस्तेमाल किया है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

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