न्यूज एंकर रोहित रंजन को सर्वोच्च अदालत से मिली राहत, मामले में SC ने दिए ये निर्देश
नई दिल्ली, 08 जुलाई। राहुल गांधी को लेकर कथित रुप से गलत खबर चलाने के मामले में आरोपों का सामना कर रहे टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी को लेकर रोहित रंजन के विरुद्ध कोई कठोर कदम ना उठाने के निर्देश दिए हैं।
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टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक वीडियो के लेकर खबर चलाई थी। जिसको लेकर आपत्ति के बाद उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में कार्रवाई करने इसी हफ्ते मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी के गाजियाबाद पहुंची थी। जिसके बाद रोहित रंजन ने ट्विट कर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस बिना यूपी पुलिस को जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करने जा रही है। जबकि गाजियाबाद पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। बाद में रोहित रंजन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें अब राहत मिली है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिए हैं। दरअसल, ये खबर हाल ही में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे को लेकर थी। इस दौरान राहुल गांधी के बयान को कथित रूप से गलत तरीके से प्रसारित करने के आरोप लगे हैं।












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