तीन तलाक के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, असंवैधानिक करार देने की मांग

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब तीन तलाक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। समस्त केरल जमियत उलेमा ने याचिका दाखिल कर इसे असंवैधानिक करार देने की मांग की है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ में मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। मुंबई हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की मांग है कि इसे गैरकानूनी ढंग से लाया गया है इसलिए इसपर रोक लगानी चाहिए।

Supreme Court
समस्त केरल जमियत उलेमा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। अदालत इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दे। समस्त केरल जमियत उलेमा सुन्नी मुस्लिम विद्वानों का एक धार्मिक संगठन है। बताया जा रहा है कि, ये याचिकाएं इस कानून के दुरुपयोग होने के डर के कारण दायर की जा रहीं हैं।

गौरतलब है कि पिछले ही बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके अनुसार तीन तलाक को गैरकानूनी और शून्य बना दिया गया है और तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा दी जा सकती है।

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