Train Ticket Name Change: अब ट्रेन टिकट पर नाम बदलना हुआ आसान, ये है तरीका
Name Change on Railway Ticket: भारत में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, और कई बार यात्रा के दौरान योजना बदल जाती है। कभी-कभी टिकट पहले से बुक हो चुका होता है, लेकिन अचानक यात्रा रद्द करनी पड़ती है या कोई और परिवार का सदस्य यात्रा करना चाहता है।
ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल उठता है, क्या टिकट को किसी और के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है? भारतीय रेलवे ने इसके लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है, जिसके तहत केवल कन्फर्म टिकट पर यात्री का नाम बदला जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे टिकट पर नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप, ताकि आप मिनटों में यह काम आसानी से कर सकें।

कौन से टिकट पर संभव है नाम बदलना?
रेलवे यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर देती है। वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC टिकट पर नाम बदलने की अनुमति नहीं है। नाम केवल नजदीकी रिश्तेदारों के बीच ही बदला जा सकता है, जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या बेटे-बेटी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के लिखित अनुरोध पर भी नाम बदलवा सकते हैं। नियमों के अनुसार, ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट जमा करना जरूरी है और हर टिकट पर केवल एक बार ही नाम बदलने की सुविधा मिलती है।
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नाम बदलने की प्रक्रिया
यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए यात्री को रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना पड़ता है, चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो या ऑफलाइन। काउंटर पर टिकट का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है। आपको नाम बदलने का फॉर्म भरना होगा, जिसमें नए यात्री का पूरा विवरण दर्ज करना होता है। इसके साथ ही, पुराने और नए यात्री दोनों के पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) जमा करने पड़ते हैं।
रेलवे की सुविधा और लाभ
सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से जमा होने के बाद, रेलवे कर्मचारी टिकट पर नया नाम अपडेट कर देता है और रिसीविंग या नया टिकट जारी करता है। इससे यात्रियों को टिकट कैंसिल करने और नया टिकट बुक करने की जरूरत नहीं रहती। साथ ही, कैंसलेशन चार्ज से बचा जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से तब मददगार होती है जब यात्रा अचानक रद्द हो जाए और परिवार का कोई अन्य सदस्य यात्रा जारी रखना चाहे।
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