Indian Railway: नहीं हो सकेगी धांधली, रिजर्वेशन टिकट बुकिंग को लेकर लागू हुआ ये सख्त नियम
Ticket Booking rule: रेलवे की इतनी सख्ती के बावजूद टिकट बुकिंग में धांधली जारी है। इस धांधली को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर तत्काल टिकट बुकिंग जैसा सख्त नियम लागू कर दिए है। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से ये नए नियम लागू हो जाएगा।
इस नए नियम के तहत ट्रेन के आरक्षित सामान्य टिकटों (General Reserved Tickets) की आनलाइन बुकिेंग केवल वो ही यूजर्स कर सकेंगे जिसका आधार वेरिफाइइ होगा। 1 अक्टूबर से शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे।

रेलवे का मानना है कि इस पहल से टिकट बुकिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और दलालों या एजेंटों द्वारा टिकटों की अवैध ब्लॉकिंग पर अंकुश लगेगा। इससे यात्रियों को शुरुआती समय में टिकट बुक करने का बेहतर अवसर मिल पाएगा, जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी।
यह कदम डिजिटल सुरक्षा और यात्री सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। रेलवे को उम्मीद है कि आगामी त्योहारों और यात्रा सीज़न के दौरान वास्तविक यात्रियों को इस बदलाव से काफी राहत मिलेगी।
वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा ये नया नियम
यह नया नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप, दोनों पर लागू होगा। भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता देना है। फिलहाल, यह प्रतिबंध केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है, लेकिन अब इसे सामान्य आरक्षण टिकटों पर भी बढ़ाया जा रहा है।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित सामान्य टिकटों की बुकिंग के लिए, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान, केवल आधार प्रमाणीकरण वाले उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। इसका सीधा लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जो त्योहारों या यात्रा सीज़न के दौरान टिकट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं।
यह नया नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर प्रभावी होगा। कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बुकिंग के समय या प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकृत टिकटिंग एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट की पाबंदी, जिसमें उन्हें शुरुआती समय में आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होती है, जारी रहेगी।
रेलवे ने इस बदलाव को लागू करने के लिए CRIS (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स) और IRCTC को आवश्यक तकनीकी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, क्षेत्रीय रेलवे को भी इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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