Office Of Profit का मामला: जानें कब कब क्या हुआ

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 20 आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को 'लाभ के कार्यालय' मामले में दोषी ठहराए जाने की अपील की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग की राय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी गई है। दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रियों की सहायता के लिए आम आदमी पार्टी के संसदीय सचिवों के रूप में असंवैधानिक रूप से नियुक्त होने का आरोप लगाया गया था। शुरूआत में, यह मामला 21 विधायकों के खिलाफ था लेकिन राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह ने पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब यह मामला 20 विधायकों पर है।

ये है वो विधायक

ये है वो विधायक

आप के 20 उन विधायकों की अनुशंसा की गई है जिसमें नरेश यादव (मेहरौली), सोम दत्त (सदर बाजार), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर), आदर्श शास्त्री (द्वारका), संजीव झा (बोरारी), जर्नाल सिंह (तिलक नगर), सुखवीर सिंह (मुंडका), मदन लाल (कस्तूरबा नगर), सरिता सिंह (रोहतास नगर), अलका लांबा (चांदनी चौक), राजेश ऋषि (जनकपुरी), अनिल कुमार बाजपेई (गांधी नगर), मनोज कुमार (कोंडली), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), अवतार सिंह (कालकाजी), विजेंद्र गर्ग विजय (राजिंदर नगर), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), शरद कुमार (नरेला) और शिव चरण गोयल (मोती नगर) शामिल हैं।

13 मार्च 2015 को हुई नियुक्ति

13 मार्च 2015 को हुई नियुक्ति

  • 13 मार्च 2015: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों की नियुक्ति संसदीय सचिवों के रूप में की।
  • 19 जून, 2015: विधायकों की नियुक्ति को वकील प्रशांत पटेल ने चुनौती दी है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पेश किया कि इन विधायकों के पास 'लाभ का कार्यालय' (Office Of Profit) था और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
  • 24 जून 2015: दिल्ली विधान सभा ने दिल्ली के सदस्य विधायी विधानसभा (अयोग्यता को हटाने) (संशोधन विधेयक), 2015 को पास किया।
4-21 जुलाई, 2016 के बीच आयोग पहुंची शिकायत

4-21 जुलाई, 2016 के बीच आयोग पहुंची शिकायत

  • 13 जून 2016: तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधायकों के विधेयक (अयोग्यता को हटाने) को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया।
  • 25 जून 2016: केंद्र सरकार विधान सभा के सदस्यों (अयोग्यता को हटाने) विधेयक सहित दिल्ली सरकार द्वारा पारित 14 विधेयक वापस लौटा दिया।
  • 14-21 जुलाई, 2016: चुनाव आयोग के पास 21 आप विधायकों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई पहुंची, जिन्हें संसदीय सचिव बनाया गया था और 'लाभ का कार्यालय' मामले में विधानसभा से अयोग्यता का खतरा सामने आया था।
कारण बताओ नोटिस जारी हुआ

कारण बताओ नोटिस जारी हुआ

  • 8 सितंबर 2016: चुनाव आयोग ने 21 आप के विधायकों को 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।
  • 6 जनवरी, 2017: राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया।
  • 24 जून, 2017: चुनाव आयोग ने 21 आम आदमी विधायकों के खिलाफ 'लाभ का कार्यालय' मामला छोड़ने की अपील को खारिज कर दिया।
आम आदमी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश

आम आदमी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश

  • 9 अक्तूबर, 2017: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को नोटिस जारी किया, जो कि 'कार्यालय के लाभ' मामले में उनकी स्पष्टीकरण मांग रहे थे।
  • 19 जनवरी, 2018: चुनाव आयोग ने 'लाभ के कार्यालय' मामले में 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश की।

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