तेलंगाना में दलबदल कानून के तहत TRS के तीन MLC अयोग्य करार

हैदराबाद: तेलंगाना में केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के तीन एमएलसी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तीन एमएलसी यादव रेड्डी, भूपति रेड्डी और रमेश नायक को दलबदल कानून के तहत तेलंगाना विधान परिषद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

Three TRS MLCs disqualified from Telangana Legislative council

टीआरएस नेताओं ने चार एमएलसी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद परिषद के अध्यक्ष ने तीन एमएलसी को अयोग्य ठहरा दिया, जबकि चौथे एमएलसी कोंडा मुरली ने पहले ही अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। टीआरस ने चारों एमएलसी पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था।

कोंडा मुरली ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा था कि केसीआर का रवैया विपक्ष को लेकर काफी गैरजिम्मेदाराना है। कोंडा साल 2015 में एमएलसी चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2021 तक था। लेकिन दलबदल कानून के तहत टीआरएस ने उनकी शिकायत कर दी थी। इसके बाद कोंडा को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद कोंडा मुरली ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

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