यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला कर्मचारी को 3 महीने की छुट्टी

नई दिल्ली। दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के हित की बात करते हुए बुधवार को केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि किसी नौकरीपेशा महिला के साथ यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में वह 3 महीने की छुट्टी ले सकती है। आपको बता दें कि तीन महीने के अंदर ही यौन उत्पीड़न की शिकायत का निपटारा करना होता है।

sexual harassment

जितेंद्र सिंह ने लिखित में कहा कि सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की धारा 12 के तहत पीड़ित महिला कर्मचारी ये छुट्टी ले सकती है। यह छुट्टी पीड़िता के द्वारा की गई लिखित मांग के बाद नियोक्ता की तरफ से दी जाएगी। मामले की जांच कर रही कमेटी भी इस छुट्टी के लिए प्रस्ताव दे सकती है।

दफ्तर में किसी महिला को उसकी इजाजत के बिना छूनाा, सेक्स की मांग करना, गंदे इशारे करने, अश्लील फिल्में दिखाना या किसी अन्य तरह का कोई ऐसा काम करना जो सेक्शुअल हो, तो ये सब कुछ यौन उत्पीड़ने के दायरे में आता है।

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