महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: शिवराज सिंह चौहान
भोपाल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें उम्रकैद की सजा काटनी होगी। हमने एक सख्त 'लव जिहाद' कानून बनाया है। हमने उनमें से सैकड़ों को बचाया है। मैं किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन का खेल जारी नहीं रखने दूंगा।
जानिए अध्यादेश के बारे में
अध्यादेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रलोभन, धमकी, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपट पूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर उसका प्रयास या षड्यंत्र करने वाले को, 5 वर्ष तक के कारावास के दंड और अर्थदंड 25,000 रुपए से कम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अपराध यदि किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला/युवती के साथ किया जाता है तो इसके लिए 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म-परिवर्तन कराने वाले को भी 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से कम नहीं होगा।
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