22 जनवरी से बदल जाएगा कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए ये नियम
These rules will change for international travelers coming from Corona affected countries from 22 January
नई दिल्ली, 21 जनवरी। कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 22 जनवरी के बाद से नियम बदल दिया गया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार कोरोना जोखिम वाले देशों से यात्रा करके भारत आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। विदेश यात्रा करके भारत आने वाला व्यक्ति कोविड टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे ही आइसोलेशन सेंटर में रहकर अपना इलाज करवाना होगा।
वहीं इस नए आदेश में कहा गया यात्रियों की यदि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके नमूनों को आगे आईएनएसएसीओजी प्रयोगशाला नेटवर्क में जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसे ही यात्रियों को निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज / अलग किया जाएगा।
विदेश से आने वाले यात्रियों के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ये नियम 22 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बाकी नियम पहले जैसे ही होंगे।गाइडलाइन के अनुसार अभी तक कोरोना'जोखिम वाले' और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आइसोलेशन सेंटर में रखना अनिवार्य और सरकारी नियमों के अनुसार इलाज करवाना होता था। इस दिशा निर्देश में शुक्रवार को संसोधन करते हुए कहा गया कि जोखिम वालें देशों से आने वाले यात्रियों के भारत आने आइसोलेशन सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं होगा।
एयर पर स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उन्हें हेल् थ प्रोटोकॉल के तहह स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हे नियमों के अनुसार आइसोलेट होना होगा। विदेश से आने पर संक्रमित पाए गए लोगों को संक्रमण से ठीक होने के कारण घर में दस दिनों तक आइसोलेट रहना होगा। विदेश से आने के आठवें दिन आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा।
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