बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी एफडीआई की इजाजत देने वाला बीमा संशोधन विधेयक लोकसभा से पास
नई दिल्ली। बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया है। इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने का प्रावधान है। ये विधेयक राज्यसभा में बीते हफ्ते गुरुवार को पारित हो चुका है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा के दस्तखत के बाद ये कानून हो जाएगा और फिर इस क्षेत्र में निवेश की सीमा 74 फीसदी हो जाएगी। जो अभी तक 49 फीसदी है।

सोमवार को लोकसभा में बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बीमा क्षेत्र के सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। ऐसे में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। संशोधन के बाद कंपनियां तय कर सकेंगी कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है।
वित्तमंत्री ने चर्चा के दौरान ये भी बताया कि इस विधेयक का एलआईसी से कोई लेनादेना नहीं है। यह विधेयक बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की सात निजी क्षेत्र की 61 कंपनियां हैं।
सीतारमण ने कहा कि 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा कर 49 फीसदी की गई थी, जिसके बाद 26,000 करोड़ का निवेश आया। अब इसे फिर बढ़ाया गया है, जिसका फायदा मिलेगा। ज्यादा निवेश आने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। वित्तमंत्री के भाषण के बाद लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था।