दिल्ली हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने दीप सिद्धू को दी जमानत
दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 26 अप्रैल। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पहले ही दीप सिद्धू से 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ कर चुकी है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) द्वारा नियमित जमानत दिए जाने से पहले वह 70 दिनों तक पुलिस की हिरासत में था।
मालूम हो कि इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला परिसर में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू को जमानत दे दी थी, जिसके बाद सिद्धू को हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। दीप सिद्धू पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। उसे इस महीने की शुरुआत में लाल किले पर हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया था।
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मालूम हो कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए थे। इस हिंसा में दिल्ली की सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ था। हिंसा में शामिल सभी आरोपियों पर साक्ष्य के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और उनपर कार्रवाई शुरू की।