Tarun Tejpal और तहलका को भरने होंगे दो करोड़ रुपये, सैन्य अधिकारी के मानहानि का है मामला
Tehelka Tarun Tejpal को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तेजपाल को दो करोड़ रुपये का भुगतानक करना होगा। मामला सैन्य अधिकारी की मानहानि का है।
अदालत ने कहा कि 23 साल बाद माफ़ी मांगना "अपर्याप्त और निरर्थक" है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तरूण तेजपाल, तहलका को मानहानि मामले में सेना अधिकारी को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाने वाले समाचार पोर्टल- तहलका द्वारा 2001 में किए गए "खुलासे" के कारण भारतीय सेना के एक अधिकारी को हुई प्रतिष्ठा की हानि पर ₹ 2 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मेजर जनरल एम एस अहलूवालिया के मानहानि मुकदमे का फैसला किया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि यह राशि तहलका डॉट कॉम, इसके मालिक मेसर्स बफेलो कम्युनिकेशंस, इसके मालिक तरुण तेजपाल और दो पत्रकारों, अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल द्वारा भुगतान की जाएगी।
कोर्ट ने कहा, ईमानदार सैन्य अधिकारी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने का इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने कहा कि प्रकाशन के 23 साल बाद माफ़ी मांगना "न केवल अपर्याप्त है बल्कि निरर्थक है।"
अदालत ने कहा, वादी समाचार पोर्टल के साथ एक समझौते के बाद संबंधित कहानी को प्रसारित करके ज़ी टेलीफिल्म लिमिटेड और उसके अधिकारियों की ओर से मानहानि के किसी भी कृत्य को साबित करने में सक्षम नहीं था।
अदालत ने कहा कि वादी को न केवल जनता की नजरों में अपना मूल्यांकन कम करने का सामना करना पड़ा, बल्कि उसका चरित्र भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से खराब हो गया, जिसका कोई भी बाद का खंडन निवारण या उपचार नहीं कर सकता।
कोर्ट के फैसले में कहा गया, "सच्चाई को बदनामी के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव माना जाता है। अब्राहम लिंकन ने भी इसका जिक्र किया है। फिर भी, सच्चाई उस प्रतिष्ठा को बहाल करने की क्षमता नहीं रखती है जो व्यक्ति उस समाज की नजरों में खो देता है जो समाज हमेशा न्याय करने में जल्दबाजी करता है।
निराशाजनक वास्तविकता यह है कि खोई हुई संपत्ति हमेशा वापस अर्जित की जा सकती है; हालांकि, किसी की प्रतिष्ठा पर लगा दाग एक बार आत्मा में अंकित हो जाता है, भले ही क्षतिपूर्ति के रूप में लाखों दिए जाएं, फिर भी निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है।"
अदालत ने कहा, मानहानि करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से 4 वादी को ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) हर्जाने का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही मुकदमे की लागत का भी भुगतान किया जाएगा।" बता दें कि 13 मार्च 2001 को, तहलका ने नए रक्षा उपकरणों के आयात से संबंधित रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहानी प्रकाशित की थी।
वकील चेतन आनंद ने वादी की पैरवी करते हुए दावा किया कि उन्हें "ऑपरेशन वेस्ट एंड" कहानी में बदनाम किया गया था। इसे गलत तरीके से प्रसारित किया गया था और बताया गया था कि उन्होंने रिश्वत ली थी। 48 पन्नों के फैसले में, अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा की गई "सच्चाई", "सार्वजनिक भलाई" और "अच्छे विश्वास" के बचाव को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति के लिए "50,000 रुपये की रिश्वत मांगने और फिर स्वीकार करने का झूठा आरोप" से अधिक बुरी मानहानि नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा, इस तरह की रिपोर्टिंग का परिणाम यह हुआ कि वादी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू की गई। हालांकि वादी के खिलाफ कोई कदाचार साबित नहीं हुआ, उसके खिलाफ "गंभीर नाराजगी" प्रकट की गई।
अदालत ने कहा, "प्रतिवादी नंबर 3 (अनिरुद्ध बहल) द्वारा जोड़ी गई टिप्पणियां प्रतिवादी नंबर 1 से 4 की जानकारी के अनुसार झूठी और अपमानजनक हैं। एक ईमानदार सेना अधिकारी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने का इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता है, जिसने प्रतिवादी के सभी प्रयासों के बावजूद, किसी भी रिश्वत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।"
अदालत ने कहा, इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत और वास्तव में प्रतिवादी नंबर 1 से 4 की ओर से की गई स्वीकारोक्ति, वादी के खिलाफ मानहानि का मामला स्थापित करती है। नुकसान की भरपाई करनी ही होगी।
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