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गुजरात दंगा पीड़ितों के फंड के दुरुपयोग मामले में तीस्ता सीतलवाड़ होंगी गिरफ्तार

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गुजरात। दंगा पीड़ित के चंदे की हेराफेरी के केस में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के लिए गुजरात कोर्ट बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गयी है।

teesta setlvad

तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों में गुजरात सरकार को हमेशा ही कटघरे में खड़ी करती रही हैं। ऐसे में दंगा पीड़ितों के चंदे के दुरउपयोग के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। तीस्ता सीतलवाड़ के साथ उनके पति को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तीस्ता पर एक करोड़ 51 लाख रुपये के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। ये पैसा दंगों से जुड़ा एक म्यूज़ियम बनाने के लिए जमा किया गया था।

दंगा पीड़ितों के लिए एक म्यूज़ियम गुलबर्गा सोसायटी में बनना था, जहां 2002 के दंगों में 60 लोग मारे गए थे। म्यूज़ियम बनाने की योजना बाद में स्थगित कर दी गई। गुलबर्गा सोसायटी के 12 लोगों का आरोप है कि तीस्ता ने फंड का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन तीस्ता का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

25 मार्च, 2014 को सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। क्राइम ब्रांच ने पिछली जनवरी में तीस्ता और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

English summary
Teesta Setalvad's anticipatory bail plea rejected. Accused of embezzlement, Teesta could be arrested soon.
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