खुशखबरी: नया ग्रैच्युटी बिल, 20 लाख तक होगा टैक्स फ्री
नई दिल्ली। आर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को मोदी सरकार जल्द बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आने वाले बजट सत्र में सरकार पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी अमेंडमेंट एक्ट 2017 को पारित कराने की तैयारी कर चुकी है। इस विधेयक के बाद कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपये हो जाएगी। अभी कर्मचारियों को 5 साल या उससे अधिक किसी कंपनी में काम करने के बाद ग्रैच्युटी मिलती है और उसमें 10 लाख रुपये तक ही टैक्स छूट के दायरे में आती है।

पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी बिल
सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार बजट सत्र में पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (अमेंडमेंट) बिल पारित हो जाएगा। संसद सत्र इसी महीने के आखिर में शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि इस बिल को सरकार ने शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया था।

टैक्स फ्री ग्रैच्युटी
इस बिल को पास कराने के बाद टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा तय करने का सीधा अधिकार सरकार के पास हो जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश की अवधि संबंधी फैसला भी सरकार सीधे तौर पर ले सकेगी। वर्तमान में लागू पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972 के तहत सभी फैक्ट्री, माइन्स, ऑएल फील्ड्स, पोर्ट्स, रेलवे कंपनियों आदि संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं।

सरकार की ओर से तोहफा
ग्रेच्युटी का अधिकार उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होता है जो कम से कम 5 साल उस कंपनी में काम कर चुके हों और कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस बजट सत्र में कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिलेगी।












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