तमिलनाडु में अगले आदेश तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

चेन्नई, अप्रैल 29: राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने अप्रैल में कोरोना प्रतिबंध जारी किए थे, जिन्हें बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है। बुधवार को तमिलनाडु में 16,665 नए कोविड मामले, 98 मौतें और 15,114 रिकवरी रिपोर्ट की गई। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,10,308 है।

Tamil Nadu government extended night curfew and complete lockdown on Sundays until further orders.

मुख्य सचिव राजीव रंजन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, इस दौरान सभी सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, और अन्य इससे संबंधित स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, 2 मई को विधानसभा चुनाव और कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना के संबंध में अधिकारियों / पार्टी के पदाधिकारियों, उम्मीदवारों, मुख्य एजेंटों, गिनती एजेंटों, खाद्य आपूर्तिकर्ताओं की आवाजाही / परिवहन पर प्रतिबंध नहीं होगा।

इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान, निजी / सार्वजनिक बस परिवहन, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इंट्रा-स्टेट और अंतर-राज्य निजी / सार्वजनिक बस परिवहन को रात 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति नहीं दी जाएगी। चेन्नई मेट्रो रेल को रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

पूर्ण लॉकडाउन के दौरान, रेस्तरां और ई-कॉमर्स की डिलीवरी को सुबह 6 से रात 10 बजे तक, दोपहर 12 से 3 बजे; तक और शाम 6 से 9 बजे तक फूड औऱ सामान डिलिवरी की अनुमति होगी। मछली बाजार, मछली स्टॉल, चिकन स्टॉल और अन्य मांस स्टाल शनिवार को बंद रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जारी अन्य प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे।

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