तब्लीगी जमात: 36 विदेशी नागरिकों को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी
नई दिल्ली: तब्लीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 36 विदेशियों को बड़ी राहत मिली है, जहां दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मार्च से ही कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन समेत कई मामलों को लेकर वो मुकदमे का सामना कर रहे थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 955 विदेशियों के खिलाफ कथित रूप से वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने, मिशनरी गतिविधियों में लिप्त होने और सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।

दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तब्लीगी जमात के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद वो देश के अलग-अलग हिस्सों में गए। इसमें से कई लोग ऐसे थे, जो विदेश से आए थे। बाद में जांच में बड़ी संख्या में जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस दौरान निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात को बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में जमातियों के ऊपर मामला दर्ज किया।
मामला दर्ज होने के बाद 24 अगस्त को 36 विदेशी नागिरकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, महामारी एक्ट 1897 और 2005 की अगल-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 36 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले भी 8 विदेशियों को अदालत ने बरी किया था, उस दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने की बात कोर्ट ने कही थी। ये सभी 44 विदेशी नागरिक दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने देश को रवाना हो गए थे।












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