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श्रीकांत त्यागी मामला: स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा के कमिश्नर पर किया मानहानि केस, मांगा 11 करोड़ हर्जाना

नई दिल्ली, 13 अगस्त: समाजवादी पार्टी केऔर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को साढ़े 11 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। स्वामी प्रसाद ने इस नोटिस में श्रीकांत त्यागी मामले में बिना जांच के मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस आयुक्त ने बिना जांच के मेरा नाम लिया है।

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    Swami Prasad Maurya ने Noida Police Commissioner पर किया मानहानि का Case | वनइंडिया हिंदी | *News
    Swami Prasad Maurya files defamation case against Noida Commissioner in Shrikant Tyagi case

    स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को नोटिस की कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा कि, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच-पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि-प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजी।

    सपा नेता ने हाई कोर्ट के वकील जेएस कश्यप के जरिए मानहानि का नोटिस भेजा है। यह नोटिस 12 अगस्त को यानी कल ही भेजी गई थी जिसकी कॉपी उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की है। बता दें कि, नोएडा पुलिस ने ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली-गलौज प्रकरण में श्रीकांत त्यागी को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से मिली फॉर्च्यूनर पर सचिवालय का एंट्री पास लगा था।

    नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि श्रीकांत त्यागी को विधायक का यह पास स्वामी प्रसाद मौर्य ने उपलब्ध कराया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले त्यागी के आरोपों का कड़ा खंडन किया था। उन्होंने भाजपा पर लोगों को झूठ और धोखे से गुमराह करने का आरोप लगाया। मौर्य, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। स्वामी ने कहा था कि, वह आखिरी बार 2017 में त्यागी से मिले थे। उस समय, त्यागी ने खुद को भाजपा नेता के रूप में पेश किया था।

    अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 12 अगस्त को नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को भेजे चार पेज का मानहानि नोटिस में उनके वकीन ने लिखा है कि मेरे क्लाइंट छह बार विधानसभा सदस्य रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मेरे क्लाइंट पर बिना किसी सुबूत के नोएडा पुलिस कमिश्नर ने व्हीकल पास उपलब्ध कराने जैसे आरोप लगाए । इससे मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन खराब हुई है। नोटिस में मानहानि के तौर पर साढ़े 11 करोड़ रुपए का हर्जाना 15 दिन के भीतर मांगा गया है।

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